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सहायक शिक्षक भर्ती मामला : 69, 000 अध्यापकों के भविष्य के फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची यूपी सरकार

69,000 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बनाया है। दरअसल उपेंद्र कुमार दयाल की अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट को ये जानकारी दी। वहीं अब इस मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की खंडपीठ ने सुनवाई के लिए 8 अप्रैल की तारीख तय की है।

 

 

अनुपालन न होने पर दायर की गयी थी याचिका

 

 

दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न के गलत होने पर अपने 25 अगस्त 2021 के आदेश में 6 सौ अभ्यर्थियों को एक-एक अंक आवंटित करने का आदेश दिया था। जिसके बाद आदेश का अनुपालन न होने पर याचियों की ओर से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई थी। वहीं कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि, यूपी सरकार 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के दिए गए फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर करने की तैयारी में है।

 

 

क्या था मामला 

 

 

बताते चलें कि, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले वर्ष दिए गए फैसले में ऐसे अभ्यर्थियों के एक अंक बढ़ाने का आदेश दिया है। जिनका चयन एक अंक से रुक गया है। अभ्यर्थियों की ओर से प्रश्न गलत होने का दावा किया गया था। जिसे कोर्ट ने सही मानते हुए एक अंक बढ़ाने का आदेश पारित कर दिया।

 

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