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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2015 की पुलिस कांस्टेबल भर्ती से सम्बंधित याचिका ख़ारिज की
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। यह फैसला पुलिस भर्ती से सम्बंधित है। हाईकोर्ट एक याचिका खारिज करते हुए 2015 की यूपी पुलिस व पीएसी कांस्टेबल भर्ती 2015 में रिक्त रह गए तीन हजार विज्ञापित पदों को कैरी फारवर्ड न कर मेरिट कम करके चयन करने की बात कही है।
कोर्ट ने अपने आदेश में सुप्रीम का हवाला देते हुए कहा की कि नियम नहीं है तो चयनित होने मात्र से किसी को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता। अतः नियमों के विरुद्ध चयन होने से कोई फायदा नहीं। अब इस आदेश का कई अभ्यर्थियों के ऊपर नकारात्मक असर भी पड़ेगा। है कोर्ट के आदेश में यह भी साफ़ किया गया है सरकार सभी विज्ञापित पदों को भरने के लिए बाध्य नहीं है।