इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की शराब की आनलाइन बिक्री की याचिका
जनहित याचिका दायर कर शराब की होम डिलीवरी के लिए आवश्यक नीति बनाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने पीआईएल को खारिज कर दिया है।
लखनऊ : पूरे देश में लॉकडाउन के वक्त शराब प्रेमियों को लेकर राज्य सरकारों के द्वारा बहुत से कदम उठाए गए । ताकि किसी भी तरह से शराब प्रेमियों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा सके जिसके चलते यहां तक कि सरकार ने शराब की होम डिलीवरी की भी इजाजत दे दी थी। पर अब जब देश के हालत ठीक हो गई है, इनमें सुधार आ गया है तो सरकार इन नियमों से परहेज कर रही है।हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका में जिसमें शराब की ऑनलाइन बिक्री के साथ-साथ होम डिलीवरी की भी मांग की गई जिसे कोर्ट के द्वारा राज्य सरकार का नीतिगत मामला बताते हुए खारिज कर दिया गया।
इस पर सफाई पेश करते हुए और अपनी दलील रखते हुए याचिकाकर्ता का कहना है कि इससे राज्य को बहुत हद तक फायदा मिलेगा जिससे देश विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। हमारे राज्य के राजस्व में भारी मात्रा में बढ़ोतरी होगी और बुजुर्गों व उन लोगों को जो दुकान पर जाकर शराब पीने में अच्छा महसूस नहीं करते कोई समस्या नहीं होगी। साथ ही शराब कि दुकान कम खर्च में चलाई जा सकेगी और ज्यादा भीड़ ना होने से कानून व्यवस्था की भी कोई समस्या नहीं होगी।
अधिवक्ता की इतनी दलीलों के बाद भी राज्य सरकार के अधिवक्ता का कहना था कि सरकार ऑनलाइन बिक्री नहीं चाहती क्योंकि अब यूपी में कोविड की लहर खत्म हो चुकी है तो अब इन नियमों की कोई जरूरत नहीं है।
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