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अग्निपथ योजना : ”जयपुर में 18 अगस्त तक धारा 144 लागू” : अतिरिक्त पुलिस आयुक्त

जयपुर : अग्निपथ योजना(Agneepath scheme) को लेकर देशभर में लगातार प्रदर्शन जारी है। इस योजना से पूरे देश के युवा आक्रोशित हैं। विरोध प्रदर्शन(Protest) की भयानक तस्वीरें जगह – जगह से आ रहीं हैं। कई जगहों पर युवाओं ने ट्रेन और बस को आग के हवाले कर दिया, तो कई जगहों पर पथराव किया है। इस उपद्रव को देखते हुए जयपुर(Jaipur) में अगस्त तक आरा 144 लागू कर दी गई है।

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अजय पाल लांबा(Ajay Pal Lamba), जयपुर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने बताया है कि 18 अगस्त तक जयपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। धारा 144 लागू करने का मकसद केवल शांति और कानून-व्यवस्था को बनाए रखना है। जिससे चारों तरफ लोग शांति से रह सके।

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पांच या अधिक उससे ad अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे 

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजयपाल लांबा ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की गई है। आदेश के तहत कहीं भी पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे, कोई भी संगठन, संस्था या समुदाय सभा नहीं करेंगे एवं जुलूस नहीं निकालेंगे। न ही कोई प्रदर्शन करेंगे। यह प्रतिबंध सरकारी कार्यक्रम, पुलिस, निर्वाचन संबंधी व कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम पर लागू नहीं होगा।

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