हाईकोर्ट के फैसले के बाद CM योगी ने गठित किया आयोग, ट्रिपल टेस्ट के आधार पर मिलेगा OBC आरक्षण
आदित्यनाथ ने OBC आरक्षण के लिए आयोग गठित करने का आदेश दे दिया। इसके बाद आयोग का गठन कर दिया गया है। अब ट्रिपल
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण के मामले में आए हाईकोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने OBC आरक्षण के लिए आयोग गठित करने का आदेश दे दिया। इसके बाद आयोग का गठन कर दिया गया है। अब ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण मिलेगा।
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार नगरीय निकाय चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ओबीसी के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके बाद ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को पूरा कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो राज्य सरकार हाईकोर्ट के फैसले के क्रम में तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करके सुप्रीम कोर्ट में अपील भी करेगी।
उत्तर प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में एक आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी।
इसके उपरान्त ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को सम्पन्न कराया जाएगा।
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) December 27, 2022
हाईकोर्ट ने 87 पेज में दिया आदेश
गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार द्वारा जारी OBC आरक्षण को रद्द करते हुए जल्द चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा कि जब तक ट्रिपल टेस्ट न हो तब तक ओबीसी आरक्षण नहीं होगा, सरकार या चुनाव आयोग बिना OBC आरक्षण के चुनाव करवा सकता है। न्यायाधीश डीके उपाध्याय और सौरभ लवानिया की बेंच ने ओबीसी के आरक्षण से जुड़ी 93 याचिकाओं की सुनवाई करने के बाद 87 पेज में अपना आदेश दिया है।