एडीजे कोर्ट ने खारिज की आईपीएस अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी
अमिताभ ठाकुर की जमानत याचिका खारिज
लखनऊ : दुष्कर्म पीड़िता और उसके साथी को आत्महत्या के उकसाने के मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की जमानत याचिका खारिज हो गई। बता दें कि कोर्ट ने कहा कि अभी तक प्राप्त पत्रों को देखने से स्पष्ट हुआ है कि अमिताभ ठाकुर ने दुष्कर्म पीड़िता उसके साथी को आत्महत्या के लिए प्रेरित किए था।
गौरतलब है कि सरकारी वकील ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क किया कि आरोपी अमिताभ ठाकुर के खिलाफ जांच रिपोर्ट आने के बाद राजधानी के हजरतगंज थाने में एफ आई आर दर्ज कराई थी। जिसमें पीड़िता ने आरोप लगाया था कि अतुल राय को बचाने के लिए अमिताभ ठाकुर ने षड्यंत्र रचा था। साथी गवाहों को बदनाम करने व पीड़िता पर दबाव बनाने के लिए उनकी छवि खराब करने के लिए ऑडियो वायरल किया गया था।
कोर्ट के आदेश को दी चुनौती
पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने की निचली अदालत में आदेश को चुनौती दी है। अमिताभ ठाकुर की याचिका पर सुनवाई करते हुए 20 अक्टूबर की तारीख तय की। कोर्ट ने उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें न्यायिक अभिरक्षा को अवैध करार देने की मांग वाली अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया था।