बिहार में फिर से लगा लॉकडाउन, जानिए 6 सितंबर तक क्या रहेगा बंद
बिहार में जारी कोरोना संकट के बीच सरकार ने 6 सितंबर तक लॉकडाउन जारी रखने का फैसला लिया है। सोमवार को बिहार सरकार के क्राइसिस ग्रुप मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग के बाद यह फैसला लिया। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में 6 सितंबर तक लॉकडाउन जारी रहेगा।
->>आज खत्म हो रहा था पुराना लॉक डाउन
प्रदेश सरकार ने 30 जुलाई से 16 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रखने का फैसला लिया था। इसकी मियाद रविवार को खत्म हो गई। जिसके बाद सभी को इस बात का इंतजार था कि आखिर लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा या फिर अनलॉक का ऐलान होगा।
->>6 सितम्बर तक रहेगा लॉकडाउन
बिहार में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में सरकार किसी तरह की कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। यही वजह है कि गृह विभाग ने आज यानी सोमवार को गृह विभाग की बैठक मे 30 जुलाई को जारी किए गए आदेश को ही प्रभावी रखने का फैसला लिया है। इस बार 17 अगस्त से 6 सितंबर तक लॉकडाउन रहेगा। इससे पहले लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया।
->>जानिए, क्या खुलेगा-क्या रहेगा बंद
– बिहार के गृह विभाग की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा यानी रात 10 से सुबह 5 बचे तक प्रदेश में नाइट कर्फ्यू रहेगा।
– मालवाहक गाड़ियों के आने-जाने पर रोक नहीं होगी। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग निजी वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
– टैक्सी-ऑटो पहले की तरह चलेंगे, लेकिन बस सेवा बंद रहेगी। परिवहन विभाग की बसें नहीं चलेंगी।
– लॉकडाउन के दौरान धार्मिक स्थलों और पार्कों को भी बंद रखा जाएगा। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन और खेल-कूद समेत तमाम भीड़भाड़ वाले आयोजन नहीं होंगे।
– स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण, अनुसंधान जैसे तमाम संस्थानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
– बिहार में शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे, धर्म स्थल पर पाबंदी पहले की तरह ही जारी रहेगी। रेस्तरां को सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी। वहीं जरूरी सामानों की दुकानों को पाबंदियों के साथ खोलने की इजाजत दी गई है।
– सरकारी और निजी ऑफिस में सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारियों को आने की मंजूरी है। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को अनलॉक-3 में छूट दी गई है।
– बैंकों, आईटी और संबंधित सेवाओं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, दूरसंचार, ई-कॉमर्स, पेट्रोल पंप आदि को छूट दी गई है।
– व्यवसायिक और निजी संस्थानों को खोलने की इजाजत होगी। खाद्य, किराना और कृषि समेत जरूरी दुकानें भी खुलेंगी।
– औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सोशल डिस्टेंसिंग समेत दूसरे नियमों को पालन करते हुए खोलने की अनुमति होगी।