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बिहार: IRCTC घोटाला मामले में तेजस्वी यादव को राहत, कोर्ट ने जमानत रद्द करने से किया इनकार

सीबीआई बताएं कि आईआरटीसी केस में मैंने किस शर्त का उल्लंघन किया मैं लैंड फॉर जॉब इस कैंप में आरोपी नहीं हूं।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत रद्द करने से इनकार किया

कोर्ट ने सीबीआई की मांग को खारिज किया

CBI की याचिका पर कोर्ट ने तेजस्वी को दी नसीहत

पटना: बिहार ( bihar) के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव( tejasvi yadav)  को आज कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राउस एवेन्यू कोर्ट(revenue court)  में पेश हुए तेजस्वी यादव ने अपना सीबीआई की अर्जी पर जवाब दाखिल किया। सीबीआई (cbi)की स्पेशल कोर्ट में जमीन के बदले नौकरी मामले में सुनवाई चल रही है सीबीआई को जवाब देते हुए तेजस्वी यादव के वकील ने जवाब दाखिल किया। वही कोर्ट में तेजस्वी के वकील ने कहा कि जोशी ने जो इंटरव्यू में कहा उसका इस केस से कोई लेना-देना नहीं उन्होंने कहा सीबीआई बात यूके की कर रही है और जा रही है जापान सीबीआई बताएं कि आईआरटीसी केस में मैंने किस शर्त का उल्लंघन किया मैं लैंड फॉर जॉब इस कैंप में आरोपी नहीं हूं।

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वहीं दूसरी तरफ आईआरसीटीसी घोटाले के बारे में सीबीआई के कहना है कि वर्ष 2004 से 9 तक यह किया गया इस दौरान ते जोशी के पिता और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मनमोहन सिंह सरकार के रेल मंत्री थे। वही उस दौरान नियमों को धता बता कर दो होटलों को लीज पर दिया गया था इसमें एक होटल लालू के दोस्तों तत्कालीन आरजेडी सांसद प्रेम गुप्ता की पत्नी सरल को मिला जबकि इस मामले में लालू के रावते जोशी प्रेम गुप्ता सरला गुप्ता रेलवे के अफसर आगे सक्सेना पीके गोयल का नाम एफआईआर में बतौर आरोपी लिखा गया है।

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