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मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह विवाद पर HC ने दिया सर्वे का आदेश

सर्वे के दौरान वादी और प्रतिवादी भी मौजूद रहेंगे साथ ही जनपद के सक्षम अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहेंगे।

प्रयागराज: श्री कृष्ण जन्मस्थान को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। हाईकोर्ट ने मुख्य पत्रकार मनीष यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि 4 माह के अंदर जिला अदालत सर्वे की कार्रवाई को पूरा करें। हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता कमिश्नर नियुक्त पर वीडियोग्राफी सर्वे कराने का भी आदेश दिया है | सर्वे के दौरान वादी और प्रतिवादी भी मौजूद रहेंगे साथ ही जनपद के सक्षम अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहेंगे।

दरअसल आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री कृष्ण जन्मस्थान ईदगाह विवाद मामले में सुनवाई हुई इस दौरान हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जिला अदालत को सर्वे कराने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि इस कार्रवाई को 4 महीने के अंदर वरिष्ठ अधिवक्ता कमिश्नर नियुक्त कर करा लिया जाए। जिला जज ने पूछा कि अगर सर्वे की आवश्यकता है तो निलंबन क्यों किया जा रहा है।

गौरतलब है कि भगवान श्रीकृष्ण जन्मस्थान के मुख्य प्रकार मनीष यादव ने विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराए जाने और निगरानी के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाने की मांग को लेकर मथुरा की जिला अदालत ने पिछले साल अर्जी दाखिल की थी। 1 साल से ज्यादा वक्त बीतने के बावजूद अभी तक इस अर्जी पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। इसकी मांग को लेकर मनीष यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिछले दिनों अर्जी दाखिल की थी।

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विवादित परिसर का सर्वेक्षण कराने का आदेश

मनीष यादव की अर्जी में मुख्य रूप से दो मांग की गई है विवादित परिसर का वैज्ञानिक सभी कराए जाने का आदेश दिया जाए और साथ ही उसकी निगरानी के लिए कोर्ट कमिश्नर भी नियुक्त किया जाए।

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