TrendingUttar Pradesh

राहत ! अब इस दिन ढहाई जाएगी ट्विन टावर इमारत, जानें क्या है मामला …

28 अगस्त तक एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है, जिसे मानदंडों के उल्लंघन के लिए अवैध माना गया है।

गौतमबुद्धनगर: देश की शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को नोएडा में अपनी एमराल्ड परियोजना में सुपरटेक की ट्विन टॉवर नाम की 40 मंजिला इमारत को गिराने के लिए दी गई समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त तक एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है, जिसे मानदंडों के उल्लंघन के लिए अवैध माना गया है।

मोदी को टक्कर देने के लिए नीतीश दमदार नेता – राजभर

सर्वोच्‍च न्‍यायालय का यह फैसला विध्वंस के लिए नियुक्त एजेंसी एडिफिस इंजीनियरिंग द्वारा समय मांगे जाने के बाद सामने आया है। शीर्ष अदालत ने नोएडा अथॉरिटी को दोनों टॉवर को चार सितंबर तक गिराने की हरी झंडी दे दी है। सात दिवसीय समय यानी 29 अगस्त से 4 सितंबर तक किसी भी तकनीकी गड़बड़ या मौसम संबंधी समस्याओं को ध्यान में रखकर दिया गया है। बता दें कि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की मंजूरी नोएडा के सेक्टर 93 बी में स्थित ट्विन टॉवर की चार्जिंग, संरचनाओं के अंदर विस्फोटकों की हेराफेरी के लिए आवश्यक अंतिम मंजूरी है।

Follow Us
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
%d bloggers like this: