झारखंड: हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे Hemant Soren
झारखंड के मुख्यमंत्री Hemant Soren (हेमंत सोरेन) ने खनन पट्टा मामले को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अविलंब सुनवाई की मांग की है।
झारखंड के मुख्यमंत्री Hemant Soren (हेमंत सोरेन) ने खनन पट्टा मामले को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अविलंब सुनवाई की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए दोनों अलग-अलग याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है। एक याचिका राज्य सरकार की है और दूसरी सीएम सोरेन की।
Hemant Soren के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए हाईकोर्ट राजी हो गया है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली झारखंड और मुख्यमंत्री की याचिकाओं की दलीलों पर विचार करने के बाद सुनवाई के लिए सहमत हुए। झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष दायर जनहित याचिका में Hemant Soren के परिवार के सदस्यों और सहयोगियों द्वारा कथित तौर पर चलाई जा रही मुखौटा कंपनियों में कथित अनियमितताओं और सौदों की जांच की मांग की गई है। CJI रमन ने कहा कि हम इसे सूचीबद्ध करेंगे।
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झारखंड सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 29 जुलाई तय की है, इसलिए इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने के बावजूद उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई करने का फैसला किया है। हाईकोर्ट का कहना है कि वह इस मामले को सुलझाएगा।