India Rise Special

आय से ज्यादा संपत्ति मामला : ओम प्रकाश चौटाला को हुई 4 साल की सजा, पचास लाख का लगाया गया जुर्माना

हरियाणा :  एक बार फिर हरियाणा(Haryana) के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला(Om Prakash Chautala) को आय से अधिक मामले में चवार साल कैद की सजा मिली है। दरअसल, आज ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई. इस दौरान कोर्ट ने उन्हें चार साल कैद की सजा सुनाई है और साथ ही 5০ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट द्वारा लिए गए इस फैसले केबाद औम प्रकाश चौटाला के बेटे अभय चौटाला ने कहा है कि, वो कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है और इसके लिए हाईकोर्ट जाएंगे।”

ये भी पढ़े :- झज्जर की बहू ने पर्वत शिखर को किया फतेह, बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट चढ़ने वाली बनी पहली महिला

पूर्व मुख्यमंत्री जाएगे जेल

अदालत ने ओम प्रकाश चौटाला को तीन साल से अधिक की सजा सुनाई है इसलिए उन्हें जेल जाना ही पड़ेगा। हालांकि वह जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं जहां से उन्हें राहत मिल सकती है। पिता को चार साल की सजा मिलने के बाद उनके बेटे अभय चौटाला ने कहा कि, हम इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट जाएंगे। अगले दो दिनों में हम अपने वकील से सलाह करके सोमवार या मंगलवार तक हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

ये भी पढ़े :-  लखनऊ:मंकीपाक्स को लेकर राजधानी में अलर्ट जारी, जारी हुए लक्षण और बचाव के उपाय….

क्या है पूरा मामला

सीबीआई द्वारा दायर आरोप पत्र के अनुसार चौटाला 1993 और 2006 के बीच 6.09 करोड़ रुपये (आय के अपने वैध स्रोत से अधिक) की संपत्ति एकत्र करने के लिए जिम्मेदार हैं। मई 2019 में प्रवर्तन निदेशालय ने 3.6 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की थी।

चौटाला को जनवरी 2013 में जेबीटी घोटाले में भी दोषी ठहराया गया था। 2008 में चौटाला और 53 अन्य पर 1999 से 2000 तक हरियाणा में 3,206 जूनियर बेसिक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में आरोप लगाए गए थे।

जनवरी 2013 में अदालत ने ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय सिंह चौटाला को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दस साल के कारावास की सजा सुनाई थी। चौटाला को 3,000 से अधिक अयोग्य शिक्षकों की अवैध रूप से भर्ती करने का दोषी पाया गया था।

Follow Us
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
%d bloggers like this: