आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत ! नहीं होगा यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोई एक्शन
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जमानत के तौर पर 13.8 hec. जमीन को डीएम के हवाले करने की शर्त के फैसले पर भी रोक लगा दी।
सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां मौलाना अली जौहर यूनिवर्सिटी को शुक्रवार को बड़ी राहत दी है। प्रथम धृष्टता इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से जमानत दैनिक के समय लगाएगी शर्तों को उचित नहीं मानना है जो हाईकोर्ट की सिंगल जोर से आजम खान को जमानत देते समय लगाई गई थी। कोर्ट ने कहा कि जमानत देते समय कोई शर्त नहीं लगती। सुप्रीम कोर्ट ने आज आभा को बड़ी राहत देते हुए कहा कि आप जवाब यूनिवर्सिटी में कोई सरकारी कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जमानत के तौर पर 13.8 hec. जमीन को डीएम के हवाले करने की शर्त के फैसले पर भी रोक लगा दी।
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आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से आजम खान की जमानत को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के सर के मामले में सुनवाई। आजम खान की जमानत को लेकर रखी गई एक शर्त को चुनौती दी गई थी जिसमें आजम खान की ओर से दावा किया गया था कि या शर्त उनके जौहर विश्वविद्यालय के एक हिस्से को उड़ाया जाने को लेकर है। जॉर्ज यूनिवर्सिटी को कथित रूप से सत्र संपत कर कबजा बनाया गया था। वह इस मामले को जस्टिस डिवाइस चंद्रचूड़ और जस्टिस बेला द्विवेदी की अवकाश पीठ के समक्ष इस मामले को उठाया गया था।
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आपको बता दें कि जौहर यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ की आशंका को लेकर आजम खान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। हाई कोर्ट ने सत्र संपत्ति मामले में 5 महीने तक फैसला सुरक्षित रखते हुए 10 मई को आजम खान को जमानत दी। यूपी सरकार ने कहा कि यह जमीन जहां है वहां जौहर यूनिवर्सिटी की जो बिल्डिंग बनी उसे खाली किया जाए उसके बाद दो इमारतों को गिराने की कार्रवाई होगी इस तरह सरकार इसे हटाने की तैयारी कर रही।