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ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती, याचिका दाखिल…

तत्काल सुनवाई की जाए साथ ही कहा गया है कि स्थानीय अदालत द्वारा किए गए सर्वे के आदेश पर तुरंत इसमें रोक लगाई जाए।

वाराणसी: उत्तर प्रदेश जनपद वाराणसी(varanasi) स्थित ज्ञानवापी मस्जिद(gyanvapi mosque) संग हरगौरी मामले में कोर्ट कमिश्नर द्वारा सर्वे कराए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। वाराणसी के की स्थानीय अदालत ने कोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए अजय मिश्रा(ajaymishra) अजय सिंह और विशाल सिंह (vishal singh)की अगुवाई में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दिया था। वाईफाई नो पर गौर करने के लिए दूसरी और याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है कि इसमें तत्काल सुनवाई की जाए साथ ही कहा गया है कि स्थानीय अदालत द्वारा किए गए सर्वे के आदेश पर तुरंत इसमें रोक लगाई जाए।

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आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया(CJI) एंड में जमुना ने कहा कि इस मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं है मुझे फाइलों पर गौर करने दें। वही याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील उसे जय मादी ने कहा कि आज सर्वे हो रहा है कृपया यथा स्थिति बने रहने का आदेश दें अहमदी ने कहा कि मस्जिद व्हाट्सएप एक्ट के तहत आती है इसके जवाब में सीबीआई ने कहा हम इसे सूचीबद्ध तरीके से करेंगे।

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आपको बता दें कि वाराणसी के सूर्य पिन कोड कमिश्नर के साथ 17 मई तक पूरा कर रिपोर्ट जमा करने के आदेश दिए थे। वहीं 5 महिलाओं की ओर से महासंघ और गौरी के दैनिक दर्शन पूजन को लेकर वाराणसी की अदालत ने याचिका दाखिल की थी जिसके बाद में सर्वे का आदेश दिया था।

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