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सीएम के नाम से ‘योगी’ शब्द हटाने की याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर  लगाया 1 लाख रुपये का जुर्माना

प्रयागराज  उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम से ‘योगी’ शब्द हटाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली निवासी नमहा द्वारा दायर याचिका में हाईकोर्ट में योगी का असली नाम सार्वजनिक करने की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने सोमवार को याचिका खारिज कर दी क्योंकि याचिका में प्रस्तुत दस्तावेजों और याचिकाकर्ताओं की दलीलों के बीच एक बेमेल था।

याचिका में मांग की गई है कि योगी एक बार फिर अपने असली नाम से पद और गोपनीयता की शपथ लें, साथ ही अपने नाम से ‘योगी’ शब्द को हटा दें और भविष्य में इसका इस्तेमाल न करें। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि योगी अलग-अलग जगहों और अवसरों पर खुद को अलग-अलग तरीकों (यानी आदित्यनाथ और ‘आदित्यनाथ’) में इस्तेमाल कर रहे थे।

अदालत ने कहा कि प्रतिवादी ने चुनाव आयोग के समक्ष दाखिल नामांकन में सही नाम दिखाया था। अतः प्रतिवादी को ऐसा कोई निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए प्रयागराज स्थित सामाजिक संगठन ‘अपांग केंद्र, भारद्वाज आश्रम’ को छह सप्ताह के भीतर राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।

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