छत्तीसगढ़ में जारी कोरोना के नए दिशा-निर्देश, मास्क और दो गज की दूरी फिर जरूरी
छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने कोरोना के नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर गाइडलाइंस जारी की गई है. नए आदेश के तहत अब सार्वजनिक स्थानों, भीड़-भाड़ वाली जगहों, अस्पतालों, कार्यालयों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में मास्क या फेस कवर पहनना अब फिर से अनिवार्य कर दिया गया है. सरकार ने यह फैसला नए तरह के कोरोना एक्सई से संक्रमण के खतरे को देखते हुए लिया है। मास्क के अलावा कोरोना के अन्य प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं.
राज्य सरकार के जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने कोविड प्रकोप के मद्देनजर सार्वजनिक स्थानों, भीड़भाड़ वाले बाजारों, अस्पतालों, कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। इस संबंध में सभी संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.
सार्वजनिक स्थानों पर थूकना बंद करें
स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों, अस्पतालों, बाजारों और भीड़-भाड़ वाली जगहों, कार्यस्थलों और कारखानों आदि में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क, फेस मास्क पहनना अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना भी प्रतिबंधित है।