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वाराणसी: कल से ग्रामीण क्षेत्र में धारा 144 लागू, 20 जून तक रहेंगे प्रतिबंध

सार्वजनिक स्थान, गली, सड़क आदि स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं होंगे

वाराणसी : प्रदेश में आगामी त्योहारों और परीक्षाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है | जिला प्रशासन ने कल से ग्रामीण क्षेत्र में लागू धारा 144 सोमवार से 20 जून तक प्रभावी रहेगा। जिलाधिकारी नेआदेश जारी करते हुए कहा कि इसके तहत किसी भी सार्वजनिक स्थान, गली, सड़क आदि स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं होंगे, जिससे कि शांति व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना बने।

गौरतलब है कि जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कहा कि आगामी बुद्ध पूर्णिमा, ईद आदि पर्व परंपरागत रूप से मनाया जाये इसके लिए यह कदम उठाया गया है | इसके अतिरिक्त संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली, कर्मचारी चयन आयोग-प्रयागराज, उप्र लोक सेवा आयोग, प्रयागराज, परीक्षा नियामक आयोग, प्रयागराज एवं उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाएं भी आयोजित होना प्रस्तावित है।

इस अवसर पर कतिपय अराजक तत्वों द्वारा अपनी गतिविधियों से जनसुरक्षा, शांति व्यवस्था एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता को प्रभावित किए जाने के प्रयास की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

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