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बुल्ली-बाई एप: अपराधी श्वेता सिंह की दूसरी जमानत याचिका को भी कोर्ट ने किया खारिज
बुल्ली बाई एप मामले में दोषी श्वेता सिंह को सत्र न्यायालय ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसजे घरात ने इस पर आदेश जारी किया। बता दें कि, बुल्ली बाई एप पर मुस्लिम महिलाओं की छवि खराब करने के लिए उनकी तस्वीरों पर बोली लगाई गई थी।
मजिस्ट्रेट कोर्ट भी याचिका कर चुका है खारिज
इस बार श्वेता सिंह ने दूसरी बार जमानत के लिए याचिका दी थी। इससे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी। गौरतलब है कि, बुल्ली बाई एप के मास्टरमाइंड नीरज को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की आईएफएसओ यूनिट ने असम से गिरफ्तार किया था। उसने ही गिटहब पर बुल्ली बाई एप को बनाया था।