कर्नाटक हिजाब मामला : जानिए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से क्यों किया इंकार
कर्नाटक हिजाब विवाद अब थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। कई दिनों से कर्नाटक में चल रहा हिजाब विवाद ने पूरी तरह से तूल पकड़ लिया है। इसकी सुनवाई कर्नाटक के हाईकोर्ट में हो रही है। इस बीच खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हिजाब मामले पर सुनवाई करने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, अभी इस विवाद की सुनवाई कर्नाटक हाईकोर्ट में चल रही है और हमारी भी नजर इस मामले पर है।
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया हिजाब याचिका
बता दें कि हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, सही समय आने पर ही इस केस पर कोई भी सुनवाई की जाएगी। ये मामला अभी हाईकोर्ट में है। बहरहाल बता दें कि दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हिजाब मामले पर सुनवाई करने से पूरी तरह मना कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हिजाब मामले को धार्मिक और राजनीतिक न बनाएं
आपको बताते चलें कि इस दौरान सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि, देखा जा रहा है कि कर्नाटक में अभी क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से कहा कि, इसे बात को राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा न बनाएं तो सही है। उचित समय पर इसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगा। हिजाब मामले को धार्मिक और राजनीतिक न बनाया जाए।
कैसे शुरू हुआ हिजाब विवाद?
आपको बता दें कि इन दिनों कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद जारी है। हिजाब बैन को लेकर मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। बता दें कि यह विवाद कर्नाटक के उडुपी के एक सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज की कक्षा में हिजाब पहनकर आई छात्राओं को कॉलेज परिसर से बाहर चले जाने को कहा गया। इस दौरान इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। जिसके बाद यह मुद्दा अब राज्य के विभिन्न हिस्सों में भी फैल गया है। दक्षिणपंथी संगठनों द्वारा समर्थित युवा हिन्दू भगवा गमछा डालकर इस मामले में कूद पड़े हैं.।उसके बाद कभी पुलिस के साथ छात्रों की झड़प की खबरें सामने आयी तो कभी अभिभावक पत्थर फैंके जाने की खबरों ने राज्य सरकार की परेशानी को बढ़ाया। बहरहाल यहां की स्थिति अभी बहुत खराब है। छात्राएं अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतर आई है। राज्य की स्थिति को गंभीरत से देखते हुए यहां के सीएम बसवराज एस बोम्मई ने तीन दिन के लिए स्कूल और कॉलेज बंद करने का आदेश दे दिया है।