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हाईकोर्ट का बड़ा फैसला , महिलाओं को दिया जाए 180 दिन का मातृत्व अवकाश

जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने मातृत्व अवकाश को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मातृत्व अवकाश को लेकर एक याचिका दायर की गई थी जिसने महिलाओं के लिए 180 दिन के मातृत्व अवकाश दिए जाने की मांग की गई थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश मोहम्मद अकरम चौधरी ने कहा कि, ” एसआरओ 353 में 180 दिन के मातृत्व अवकाश का प्रावधान जरूर है, लेकिन हर महिला इसके लिए अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकती।”

 

 

 

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि, “कोरोना महामारी में डॉक्टरों और अन्य स्टाफ की छुट्टियां रद्द की गई हैं। ऐसे में एक डॉक्टर को 180 दिन का मातृत्व अवकाश देने से पूर्व संबंधित प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि काम प्रभावित न हो। लिहाजा अदालत 180 दिन के अवकाश का आदेश देने की मांग की याचिका खारिज करती है। हालांकि आदेश में कहा गया है कि मंजूर किए गए 45 दिन के अवकाश को परिस्थितियों को देख संभव समय के लिए बढ़ाया जा सकता है।”

 

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