
Corona: यूपी में जारी हुई कोरोना की नई गाइडलाइन, ये होगी शर्त…
शादी में 200 से अधिक लोग नहीं हो सकेंगे शामिल
लखनऊ: प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों के बाद योगी सरकार ने महामारी एक्ट लागू करने के साथी पाबंदियों की नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम के साथ बैठक में यह नई गाइडलाइंस जारी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि नाइट कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं एवं मालवाहक वाहनों समेत एंबुलेंस को आने-जाने की इजाजत है साथ ही कोविड-19 से जुड़े पुलिसकर्मी और रात उद्योगों से संबंधित कर्मियों को उनके आईडी के आधार पर आने-जाने की अनुमति होगी। मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग को भी सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस अधिकारियों को योगी सरकार ने आदेश जारी किया है।
गाइडलाइंस के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर लोग माफ कर जरूर लगाएंगे। जिला प्रशासन और प्रशासनिक पुलिस लगातार इन बाबत सतर्क रहेगी। बिना मास कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान नहीं देगा। शॉपिंग मॉल मार्केट में बिना मास्क के समान नहीं मिलेगा।
शादी में 200 से अधिक लोग नहीं हो सकेंगे शामिल
महामारी एक्ट लागू हो जाने के बाद योगी सरकार की नई पाबंदियों के अनुसार शादी में 200 से अधिक लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। दूसरे कार्यक्रम में एक साथ दो सौ से अधिक लोगों को इकट्ठा ही आमंत्रित नहीं किया जा सकता है जिसमें सभी लोगों को मास्क लगाना, 2 गज की दूरी रखना और सेंड टाइगर अनिवार्य किया गया है।