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तिकुनिया हिंसाकांड: आशीष मिश्रा को झटका ! कोर्ट ने ख़ारिज की मिश्रा की जमानत अर्जी
अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी है
लखीमपुर खीरी: उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया गांव में 3 अक्टूबर को हुए हिंसा कांड मामले के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी है। जमानत के लिए आशीष मिश्रा को फिर से कोर्ट में अर्जी दाखिल करनी होगी। बता दें कि आशीष मिश्रा समेत तिकुनिया हिंसा के अन्य 5 आरोपियों की भी कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
गौरतलब है कि तिकुनिया हिंसा कांड में एक पत्रकार समेत आठ लोगों की हत्या हुई थी जिसमें 4 किसान भी शामिल है। आरोप है कि आशीष मिश्रा अपने साथियों के संग फायरिंग करते हुए वह अपनी गाड़ियों से लौटते हुए निकल गए हैं एक में चार की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। वही हिंसा के बाद 4 अक्टूबर को आशीष मिश्रा के खिलाफ एफ आई आर दर्ज की गई। हालांकि एसआईटी जांच में खुलासे के बाद या पता चला कि या हिंसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के तहत हत्याकांड है।
गौरतलब है कि एसआईटी की जांच के बाद हुए खुलासे के बाद आशीष मिश्रा के खिलाफ और भी गंभीर धाराएं जोड़ दी गई। पुलिस ने आशीष मिश्रा पर धारा 307 की जगह 279, 326 की जगह 338 और धारा 341 की जगह 304a लगाया था। वही s-it की आईपीसी धारा 279 337, 304 ए की जगह 307, 326, 334 और आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 / 30 लगाई जाए