रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के इस बैंक पर लगाया जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जम्मू-कश्मीर राज्य सहकारी बैंक पर 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक पर नियमों के खिलाफ काम करने का आरोप है. केंद्र सरकार के निकाय नाबार्ड की एक जांच से पता चला है कि जम्मू और कश्मीर राज्य सहकारी बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 194T का उल्लंघन किया है। उन्होंने रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना राज्य में कई शाखाएं खोलीं। आरबीआई ने कहा है कि नियमों का पालन नहीं करने पर बैंक पर जुर्माना लगाया जा रहा है।
रिजर्व बैंक ने कहा कि 31 मार्च 2019 को नाबार्ड ने बैंक की वित्तीय स्थिति की जांच की और उसकी रिपोर्ट में पाया गया कि सहकारी बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 की धारा 23 का उल्लंघन किया है. बैंक ने बिना रिजर्व बैंक की अनुमति के कई शाखाएं खोली थीं।
रिजर्व बैंक ने क्या कहा?
आरबीआई ने एक बयान में कहा, “इस जांच के आधार पर, बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि नियमों का उल्लंघन करने के लिए उसे दंडित क्यों नहीं किया जाना चाहिए।” बैंक का जवाब मिलने के बाद रिजर्व बैंक ने नियमों के उल्लंघन के आरोप को सही पाया और बैंक पर जुर्माना लगाया. उल्लेखनीय है कि भारतीय स्टेट बैंक समय-समय पर बैंकों को नियमों का उल्लंघन करने पर चेतावनी देता है और किसी भी प्रकार का उल्लंघन साबित होने पर जुर्माना लगाता है।