आयकर विभाग ने पैन व आधार कार्ड को लिंक करने की समय सीमा मे किया बदलाव
आयकर विभाग ने पैन और आधार को लिंक करने की समयसीमा फिर से बढ़ा दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक बयान जारी कर कहा है कि इसका कार्यकाल छह महीने बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है। हम आपको बता दें, इस बार लिंक करने की डेडलाइन 30 सितंबर 2021 थी।
सीबीडीटी ने कहा है कि कोविड-1 महामारी के कारण विभिन्न हितधारकों के सामने आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए समय सीमा बढ़ा दी गई है, जिससे अनुपालन में आसानी होगी। इसने आगे कहा कि आधार को पैन से जोड़ने के लिए आयकर विभाग को आधार संख्या की रिपोर्ट करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी गई है।
साथ ही आयकर विभाग अधिनियम के तहत जुर्माने की तारीख 30 सितंबर 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी गई है। इसके अलावा, बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम, 1988 की रोकथाम के तहत, न्यायिक प्राधिकरण ने नोटिस देने और आदेश पारित करने की समय सीमा मार्च 2022 तक बढ़ा दी है।
आइए जानें कि लिंक कैसे करें।
1- सबसे पहले अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए वेबसाइट पर जाएं।
2- यहां आपको ‘लिंक आधार’ विकल्प पर क्लिक करना होगा।
3- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा, यहां आपको अपना आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर और पूछी गई कुछ जानकारी भरनी है।
4- इसके बाद जैसे ही आप ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करेंगे, आपका पैन कार्ड आपके आधार से लिंक हो जाएगा।