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यूपी विधवा पेंशन योजना, जानें क्या है उद्देश्य

उत्तर प्रदेश की सभी विधवाओं के लिए प्रदेश सरकार ने एक विशेष योजना की घोषणा की है जिसका नाम यूपी विधवा पेंशन योजना है। इस योजना के जरिये प्रदेश की उन सभी विधवाओं को सीधे लाभ होगा जो विधवा होने के साथ साथ बेरोजगार भी हैं। विधवा पेंशन योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे आने वाली 18 से 60 साल उम्र की विधवा महिलाओं के लिए है। up vidhwa pension yojana में प्रदेश सरकार विधवाओं की आर्थिक मदद के लिए 300 रूपए प्रतिमाह देगी। इस आर्टिकल में हमने उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन से संबन्धित सारी जरुरी जानकारियों को पब्लिश किया है। जिनको भी इस योजना का लाभ लेना है वो इस आर्टिकल को सही से और पूरा पढ़े।

यूपी विधवा पेंशन योजना के उद्देश्य

यूपी विधवा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य है की राज्य में ऐसी निराश्रित महिला को योजना के माध्यम से लाभ प्रदान करना जिनके पति की मृत्यु के बाद उसके जीवन में कोई भी आय अर्जित करना वाला व्यक्ति न हो। लाभार्थी महिला को जीवन में होने वाली आर्थिक जरूरतों को पूर्ण करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा सहायता के रूप में वित्तीय धनराशि प्रदान की जाएगी। यह धनराशि महिला को प्रत्येक छमाही के आधार पर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी जिसका सीधा लाभ महिला को प्राप्त होगा। हमारे समाज में आज भी विधवा महिलाओं को एक हीन भावना के रूप में देखा जाता है। केंद्र और राज्य सरकार के माध्यम से ऐसी विधवा लाचार महिलाओं की मदद करने के लिए कई प्रकार की योजनाओं को शुरू किया गया है। यूपी विधवा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी महिलाएं योजना में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर सकती है।

यह भी पढ़ें : क्या है संपूर्ण डाक बीमा योजना ? क्या है इस योजना का उद्देश्य ?

 यूपी विधवा पेंशन योजना  के लाभ

  • यूपी विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं को प्रतिमाह के अनुसार 300 रूपए की वित्तीय राशि लेने का लाभ प्राप्त होगा।
  • पेंशन धनराशि निराश्रित महिलाओं को योजना के अंतर्गत छमाही आधार पर प्रदान की जाएगी यानि की प्रत्येक 6 माह में लाभार्थी महिला को 1800 रूपए की वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी।
  • राज्य की उन सभी निराश्रित विधवा महिलाओं को योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए शामिल किया गया है जो 2002 की बीपीएल सूची में जिनका नाम दर्ज किया गया है एवं जिनकी आयु 60 वर्ष है।
  • पेंशन योजना के माध्यम से मिलने वाली वित्तीय धनराशि का सीधा लाभ लाभार्थी महिला के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है।
  • राज्य की 18 वर्ष की आयु से लेकर 60 वर्ष कीआयु तक की निराश्रित विधवा महिलाओं को योजना में आवेदन करने के लिए शामिल किया गया है।

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना की योग्यता

  • इस योजना की सबसे पहली और जरुरी योग्यता ये है कि महिला विधवा होनी चाहिए।
  • पहले की योजना में उम्र सीमा 18 से 60 साल की थी लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उम्र सीमा को हटा दिया है।
  • किसी भी उम्र की महिला अब इसके लिए आवेदन कर सकती हैं।
  • आवेदक महिला के पास उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र होना जरुरी है।
  • अगर आवेदक महिला ने पति की मृत्यु के बाद दूसरी शादी कर लेती है तो वो इस योजना के योग्य नहीं मानी जाएगी।
  • महिला को सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी और योजना का लाभ ना मिल रहा हो।
  • आवेदक महिला के बच्चे बालिग ना हों अगर वो बालिग हैं भी तो भरण-पोषण करने में समर्थ न हों।

विधवा पेंशन योजना UP 2021 के लिए दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड ,मतदाता पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता पासबुक
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • Residence Proof (Domicile)

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