
बिहार पुलिस की नई गाइडलाइंस, अब गिरफ्तार करने के पहले ही बता देगी पुलिस
बिहार पुलिस के डीजीपी ने नई गाइडलाइंस ( Bihar Police’s new guidelines ) जारी करी है जो काफी सुर्खियों में चल रही है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार पुलिस ने 7 साल से कम सजा के मामले में गिरफ्तारी को लेकर शनिवार को गाइडलाइंस में बदलाव किया है डीजीपी संजीव सुमन सिंघल ने आदेश में यह भी कहा है कि साधारण जुर्म या 7 साल से कम सजा वाले मामलों में पुलिस अब सीधे गिरफ्तार नहीं करेगी या नहीं गिरफ्तारी से पहले बताया जाएगा।
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परिस्थितियों के अनुसार करना होगा प्रावधानों का पालन
मिली जानकारी की माने तो 7 साल से कम सजा वाले मामलों में गिरफ्तारी करने या नहीं करने की परिस्थितियों के अनुसार कुछ प्रावधानों का पालन किया जाएगा यानी जैसी परिस्थिति होगी उसके हिसाब से ही इस बात का फैसला लिया जाएगा पुलिस अब 7 साल से कम सजा वाले केस में सीधे गिरफ्तारी करने के बजाय पहले नोटिस देगी इसके बाद आरोपी जमानत लेने की कार्यवाही करेगा।
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देखिए दिशा निर्देश
डीजीपी ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं जिसमें सभी जिलों के पुलिस कप्तान सभी जोन के डीआईजी और सभी क्षेत्र के आईजी को पत्र भेजा गया है इस आदेश पत्र में डीजीपी ने कहा है कि गिरफ्तार के समय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41बी, 41सी, 41डी, 45, 46, 50, 60 और 60ए का सम्यक अनुपालन बेहद जरूरी है। सभी पुलिस अधिकारी इन प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं।