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एड. विक्टोरिया मामले पर SC का इंकार, कहा- कॉलेजियम से पुनर्विचार को नहीं कह सकते

एडिशनल जज को स्थायी जज के तौर पर नियुक्ति नहीं मिली क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट विक्टोरिया गौरी मामले में याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है।दरअसल, सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अनुशंसा को रद्द करने की मांग की थी, और दलील देते हुए कहा था कि, शपथ लेने वाले जजों को संविधान में आस्था रखनी चाहिए लेकिन जिनके नाम की अनुशंसा की गई है, उनके सार्वजनिक बयानों के चलते उनके नाम की अनुशंसा को रद्द करना चाहिए।

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हालांकि कोर्ट ने कहा कि, वह कॉलेजियम से सिफारिश पर पुनर्विचार के लिए नहीं कह सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें एडिशनल जज को स्थायी जज के तौर पर नियुक्ति नहीं मिली क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी।

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