Karnataka : बीबीएमपी का शहीद दिवस पर बड़ा ऐलान, बेंगलुरु में मीट की बिक्री लगा प्रतिबन्ध
कर्नाटक : शहीद दिवस पर बृहत बेंगलुरु महानगर पालिके (बीबीएमपी) बड़ा एलान किया है। जिसके चलते 30 जनवरी यानी शहीद दिवस के दिन मांस की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। यह आदेश 30 जनवरी से 20 फरवरी तक आगामी एयरो इंडिया 2023 शो के मद्देनजर येलहंका क्षेत्र में भी मांस की बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध रहेगा। यह फैसला इस लिए भी लिया गया है ताकि एयरशो के पक्षियों को टकराने से रोका जा सके। यदि कोई इस फैसले का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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येलहंका क्षेत्र में भी मांस की बिक्री पर लगी रोक
येलहंका जोन, बीबीएमपी के ज्वाइंट कमिश्नर ने वायु सेना स्टेशन येलहंका के 10 किमी के दायरे में सभी मांस व मछली की दुकानों को बंद करने और मांसाहारी व्यंजन परोसने व बिक्री पर 30 जनवरी से 20 फरवरी तक रोक लगाने का आदेश दिया। आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है तो बीबीएमपी अधिनियम 2020 और भारतीय विमान नियम 1927, नियम 91 के तहत सजा सुनाई जाएगी।