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बड़ी खबर: नोटबंदी पर SC का फैसला, सरकार का फैसला सही

नोटबंदी का अधिकार सरकार के पास है उसे इसको रोका नहीं जा सकता यही नहीं अदालत ने कहा कि इससे पहले भी देश में दो

नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार की ओर से 7 सितंबर 2016 को किए गए नोटबंदी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार को हरी झंडी दे दी है। उठने मोदी सरकार के इस फैसले को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने इस मामले में केंद्र सरकार को क्लीन चिट दे दी है। अदालत ने कहा कि सरकार मैं इस मामले में आरबीआई से संचित विचार-विमर्श किया था 6 महीने तक दोनों के बीच विचार-विमर्श हुआ है इसके बाद ही यह फैसला लिया गया था। कोर्ट ने सरकार के इस फैसले को सही माना है।

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में नोट बंदी को लेकर कहा गया था कि इससे अर्थव्यवस्था पर असर हुआ और तमाम लोगों को इससे परेशानी उठानी पड़ी। सरकार और आरबीआई के बीच फरवरी में ही नोट बंदी को लेकर फैसला हो गया था।अदालत ने कहा कि आरबीआई एक्ट के तहत नोटबंदी का अधिकार सरकार के पास है उसे इसको रोका नहीं जा सकता यही नहीं अदालत ने कहा कि इससे पहले भी देश में दो बार नोटबंदी की जा चुकी है। यह तीसरा मौका था।

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आपको बता दें कि 5 जजों की बेंच की अगुवाई करने अब्दुल नजीर 4 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं इससे पहले उन्होंने अपनी सेवानिवृत्त से ठीक 2 दिन पहले अहम फैसला सुनाया है।नोट बंदी के खिलाफ दायर याचिका में मांग की गई थी बियर फैक्ट्री या असंवैधानिक थी इसलिए इस फैसले को खारिज कर दिया जाए। हालांकि अदालत में लंबी चली बहस के बाद जजों ने माना कि सरकार ने इस फैसले को किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया और उसको क्लीन चिट दे दी।

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