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यूपी निकाय चुनाव : सुप्रीम कोर्ट में आज एसएलपी दायर करेगी राज्य सरकार
ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने की मंजूरी देने का आग्रह किया जाएगा।
लखनऊ: स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के निर्णय के खिलाफ प्रदेश सरकार आज सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका दायर करेंगी। सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने की मंजूरी देने का आग्रह किया जाएगा।
निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया है। वही आयोग के गठन के बाद आज राज्य सरकार एसएलपी दायर करेगी। एसएलपी में सरकार उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने, आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही चुनाव कराने की मंजूरी देने का आग्रह करेगी। अपर महाधिवक्ता विनोद सैनी ने बताया कि बृहस्पतिवार को एसएलपी दायर हो जाएगी लेकिन उस पर बहस 2 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय खुलने के बाद ही हो सकेगी।
यह है तीन रास्ते….
- आपको बता दें कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंगनाथ पांडे का मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय सरकार आयोग रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण का निर्धारण कर चुनाव कराने का नंबर दे सकता है साथी समय सीमा भी निर्धारित कर सकता है।
- सर्वोच्च न्यायालय से राहत नहीं मिलने पर केंद्र सरकार लोकसभा में से संबंधित कोई बिल लाकर ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने का रास्ता निकाल सकती हैं लेकिन उसके लिए सभी राज्यों की सहमति लेनी होगी।
- उच्च न्यायालय का फैसला सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की लाइन पर ही होने के कारण सुप्रीम कोर्ट एसएलआर खारिज कर सकता है। क्योंकि भले ही तत्कालिक रूप से यह मामला यूपी से जुड़ा हो लेकिन मामला पूरे देश से संबंधित है।