आचार संहिता मामले में रीता बहुगुणा जोशी समेत 5 दोषी करार, सुनाई गई सजा
रीता बहुगुणा जोशी पर समय समाप्त होने के बाद चुनाव प्रचार करने का आरोप है।
लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी के सांसद रीता बहुगुणा जोशी को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन में आरोपी पाया गया है। रीता बहुगुणा जोशी समेत पांच लोगों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष चीफ जस्टिस अमरीश कुमार श्रीवास्तव ने मामले में सभी दोषियों को सजा के तौर पर छह माह की निगरानी पर रहने के आदेश देते हुए रिहा कर दिया है। बता दें कि रीता बहुगुणा जोशी पर समय समाप्त होने के बाद चुनाव प्रचार करने का आरोप है।
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कोर्ट ने कहा कि 6 माह की साधारण परिभाषा पर अच्छा चाल चलन बनाए रखने के लिए जिला प्रोबेशन अधिकारी के समझ जा कर ₹20000 की जमानत है और इतनी ही धनराज का व्यक्तिगत विचार का दाखिल करेंगे।
चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के 10 साल पुराने मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद शुक्रवार को सांसद रीता बहुगुणा जोशी 20 हुई थी कोर्ट ने जोशी को हिरासत में लेने का आदेश दिया था।
एमपी एमएलए कोर्ट ने भाजपा सांसद जीता बंगला जोशी खिलाफ 20 अक्टूबर को गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया था। अमरीश कुमार श्रीवास्तव की अदालत में मौजूद गवाही से गिरा नहीं करने पर सांसद रीता बहुगुणा जोशी की ओर से दी गई हाजिरी माफी अर्जी खारिज कर दी गई थी।