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सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी को ‘सुप्रीम’ राहत, यूपी सरकार को नोटिस

एसीजेएम एमपी-एमएलए कोर्ट ने विधायक अब्‍बास अंसारी व भाई उमर अंसारी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया था।

लखनऊ: उत्‍तर प्रदेश के मऊ जिले के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। शीर्ष अदालत ने आर्म्स एक्ट के मामले में अंतरिम राहत देते हुए यूपी सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह आगामी आदेश तक अब्बास के विरुद्ध कोई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई न करे।

सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी की याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब्बास मऊ से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक हैं। बीते दिनों एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनकी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। अब्बास के खिलाफ यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मऊ में मामला दर्ज किया गया था। इस केस में एसीजेएम एमपी-एमएलए कोर्ट ने विधायक अब्‍बास अंसारी व भाई उमर अंसारी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया था।

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17 नवंबर को अगली सुनवाई

आपको बता दें कि अब्‍बास अंसारी पर आरोप है कि वर्ष 2012 में लखनऊ से जारी किए गए शस्त्र लाइसेंस को बिना सूचना दिए उन्होंने अपने दिल्ली के पते पर ट्रांसफर करा दिया था। इसके बाद मामला अदालत में पहुंचा और लगातार कोर्ट में गैर हाजिरी की वजह से सांसद-विधायकों की विशेष कोर्ट ने अब्बास की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 नवंबर को होनी है। अदालत ने अब्‍बास अंसारी को भगोड़ा भी घोषित किया।

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