
नोएडा : कुत्तों के हमले की लगातार बढती जाती घटनाओं को देखते हुए नोएडा प्राधिकरण को 207वीं बोर्ड बैठक में अहम निर्णय लिया गया। इसके चलते अब कुत्ते द्वारा किये गये हमले का जुर्माना उसके मालिक को 10 हजार रुपए की धनराशी के देकर चुकाना होगा। इसके साथ ही यदि पीड़ित बुरी तरह से जख्मी है तो इस हालत में मालिक को ही पीड़ित व्यक्ति का इलाज भी करना होगा।
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इसके साथ – साथ बैठक में 12 मसलों में से छह मुद्दों को स्वीकृत किया गया। यह बैठक नोएडा के सेक्टर-6 स्थित मुख्य प्रशासनिक कार्यालय में हुई। औद्योगिक विकास आयुक्त उप्र एवं नोएडा अध्यक्ष अरविंद कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। कुत्ते काटने की शिकायतों के चलते प्राधिकरण ने एनीमल वेलफेयर बोर्ड आफ इंडिया के दिशा निर्देशों के अनुपालन में नीति तैयार की है. इसमें, 31 जनवरी तक नोएडा में श्वान और बिल्ली, दोनों का पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण नहीं होने पर जुर्माना लगेगा।
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इतना ही नही इस बैठक में यह भी कहा गया कि,पालतू कुत्ते का बांध्याकरण व एंटीरैबीज टीकाकरण कराना अनिवार्य है। मालिक द्वारा ऐसा न करने पर एक मार्च 2023 से प्रतिमाह दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। प्राधिकरण एओए, आरडब्लूए और ग्रामवासियों की सहमति पर अपने खर्च पर कुत्तों के शेल्टर बनाए जाएंगे. जिनमें बीमार, उग्र और आक्रामक कुत्तों को रखा जाएगा