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युवा स्वरोजगार योजना : योगी सरकार दे रही व्यवसाय पर 25% सब्सिडी, 31 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन

युवा स्वरोजगार योजना में 21% अनुसूचित जातियों के युवाओं को दिया जाएगा लाभ

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने युवाओं के सपने साकार करने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना शुरू किया है। इस योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओ को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए आरम्भ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत उद्योग क्षेत्र के लिए 25 लाख रूपये की वित्तीय सहायता और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रूपये की वित्तीय सहायता राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी ।

इसके साथ ही योगी सरकार परियोजना लागत की कुल राशि की 25 % मार्जिन मनी सब्सिडी भी देगी। उधोग क्षेत्र के लिए अधिकतम 6.25 लाख रूपये मार्जिन मनी उपलब्ध कराई जाएगी और सेवा क्षेत्र के लिए 2.50 लाख रूपये मार्जिन मनी उपलब्ध कराई जाएगी।

यूपी युवा स्वरोजगार योजना के लिए ऐसे करें अप्लाई:-

राज्य के जो युवो शिक्षित है लेकिन उनके पास कोई रोजगार नहीं है उन लोगो को इस योजना के तहत लाभ प्रदान किया जायेगा। यूपी युवा स्वरोजगार योजना के तहत प्रदेश के 21% अनुसूचितजाति/ जनजाति के युवाओ को लाभ दिया जायेगा।युवा स्वरोजगार योजना के तहत आवेदक को आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

यूपी युवा स्वरोजगार योजना के तहत आवेदन करने के लिए उत्तर प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की Official Website पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना के ज़रिये यूपी में बेरोजगारी कि समस्या को कम करना चाहती है ।

31 जुलाई तक युवा कर सकते हैं आवेदन:-
स्वरोजगार के लिए इच्छुक युवा वेबसाइट राज्य सरकार की www.diupmsme.upsdc.gov.in/udyam sarthi ऐप पर जाकर इस योजना के बारे अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के लिए 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। उद्योग केंद्र के फोन नंबर 0522-2971262 से भी इस योजना से जुड़ी समस्या की जानकारी ली जा सकती है।

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