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उत्तराखंड: क्षतिग्रस्त भवनों के लिए सरकार ने जारी की मुआवजा नीति, जानिए क्या हैं मानक

राज्यपाल की मंजूरी के बाद सचिव आपदा प्रबंधन डॉ रंजीत कुमार सिन्हा ने शासनादेश जारी कर दिया है बुधवार को जारी किए

उत्तराखंड: जोशीमठ के क्षतिग्रस्त भवनों के लिए सरकार ने मुआवजा नीति जारी कर दी। आवासीय भवनों के लिए कि ₹30201 प्रति वर्ग मीटर से लेकर ₹36527 प्रति वर्ग मीटर का मुआवजा तय किया गया है जबकि व्यवसायिक भवनों के लिए ₹39182 प्रति मीटर से लेकर ₹46099 प्रति मीटर की दरें तय की गई।

इस संबंध में राज्यपाल की मंजूरी के बाद सचिव आपदा प्रबंधन डॉ रंजीत कुमार सिन्हा ने शासनादेश जारी कर दिया है बुधवार को जारी किए गए शासनादेश के अनुसार मुआवजे की दरें केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की दरों की प्लिंथ एरिया दरों के आधार पर निकाली जाएंगी इसमें जोशीमठ का लागत सूचकांक भी जोड़ा जाएगा।

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भूमि का मुआवजा तकनीकी संस्थाओं की रिपोर्ट आने के बाद तय किया जाएगा इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट की अगली बैठक में रखा जाएगा।

व्यवसायिक भवनों का मुआवजा 500000 मीटर दरों के आधार पर आने वाली प्रभावित भवन की लागत में से प्रभावित बगैर भवन के मूल्य हास की धनराज को घटाने के बाद शेष धनराशि का मुआवजा दिया जाएगा।

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