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राघव चड्ढा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को दी चुनौती 

पंजाब सरकार ने सांसद राघव चड्ढा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। हाई कोर्ट में दाखिल याचिका पर इसी हफ्ते सुनवाई होने की संभावना है। याचिका दायर करते हुए अधिवक्ता जगमोहन भाटी ने कहा कि राघव चड्ढा की नियुक्ति वैध नहीं है।

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भाटी ने कहा कि राघव चड्ढा को अध्यक्ष नियुक्त करने की अधिसूचना वास्तव में एक अधिसूचना नहीं बल्कि एक पत्र थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पास ऐसी नियुक्ति करने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार का अधिकार केवल राज्यपाल के पास होता है, इसलिए यह नियुक्ति उचित नहीं है। उच्च न्यायालय में एक अपील दायर कर नियुक्ति को अवैध बताते हुए रद्द करने की मांग की गई है। भट्टी ने कहा कि राघव चड्ढा की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 309 का उल्लंघन है। जगमोहन भाटी द्वारा मंगलवार को दायर याचिका पर उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में विचार किया जा रहा है और इस पर इस सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है।

विरोधियों को भी बनाया निशाना

पंजाब सरकार की नई सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में पंजाब के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की नियुक्ति के बाद विपक्षी दलों ने भी मान पर निशाना साधा है। विपक्षी समूहों ने राघव को पंजाब का नया मुख्यमंत्री बनाने का आह्वान किया। राघव चड्ढा एक सलाहकार समिति के माध्यम से जनहित के मुद्दों पर सरकार को सलाह देंगे।

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