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यूपी: गाजियाबाद में 28 अक्टूबर तक धारा 144 लागू

कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन किया तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी | गाजियाबाद के जिलाधाकिरी ने धारा 144 को लेकर

गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद में धारा-144 लागू कर दी गई है | गाजियाबाद में 1 सितंबर से 28 अक्टूबर 2022 तक धारा 144 लागू कर दी गयी है| धारा 144 के दौरान एक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर एकत्रित नहीं हो सकेंगे | इस दौरान किसी शख्स ने अगर कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन किया तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी | गाजियाबाद के जिलाधाकिरी ने धारा 144 को लेकर निर्देश जारी किए हैं |

जिलाधिकारी के द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए जनपद में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है | इस आदेश में महात्मा गांधी जयंती से लेकर दुर्गा पूजा और दिवाली तक का जिक्र किया गया है | बता दें कि इससे पहले 10 अगस्त तक जिले में धारा 144 लागू थी |

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जानें किन-किन नियमों का पालन करना होगा…..

-पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ किसी सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे और न एक साथ चलेंगे |
-कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था सरकाकर के निर्देशों का उल्लंघन नहीं करेगा |
-न कोई व्यक्ति या समूह यातायात जाम करेगा और न ही बाधित करेगा | सरकारी थवा गैर सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी जाने से भी नहीं रोकना होगा |
– इस दौरान न तो पोस्टर लगाए जाएंगे और न ही भ्रामक प्रचार होगा |
-राजनीतिक, धार्मिक और जातीय भावनाओं को भड़काने वाले नारे नहीं लगाए जाएंगे |
-सार्वजनिक स्थानों पर आम सभा, राजनीतिक सभा, सांस्कृतिक, धार्मिक या किसी भी प्रकार के जुलूस या प्रदर्शन की बगैर उप जिला मजिस्ट्रेट की इजाजत के अनुमति नहीं होगी |
-रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर बैन होगा |

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