लखीमपुर खीरी हिंसा केस में आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत
गवाहों को प्रभावित करने या फिर ट्रायल में देरी करने की कोशिश की तो आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी जाएगी।
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने आज अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को शत-शत 8 हफ्तों के लिए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आशीष मिश्रा को निर्देश दिया कि वह अपनी लोकेशन के बारे में संबंधित न्यायालय को जानकारी दे साथी सर्वोच्च अदालत ने कहा कि आशीष मिश्रा या उसका परिवार ने अगर मामले से जुड़े गवाहों को प्रभावित करने या फिर ट्रायल में देरी करने की कोशिश की तो आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी जाएगी।National voter day : राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने देशवासियों को दी बधाई
सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को जमानत देते हुए शर्त भी लगाई कि वह दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगा जमानत मिलने के बाद एक हफ्ते बाद आशीष मिश्रा को उत्तर प्रदेश छोड़ना होगा।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर 19 जनवरी को सुनवाई पूरी का फैसला सुरक्षित रख लिया था।