Madhya Pradesh

इंदौर की इन 56 दुकानों में खड़े होकर खाने पर प्रतिबंध, टेकअवे की सुविधा

कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कमी होते देख अनलॉक की प्रक्रिया को तो शुरू कर दिया गया है लेकिन अभी पूरी तरह हर चीज में छूट नहीं दी गई है। आपको बता दें कि इंदौर शहर की गतिविधियों को शुक्रवार देर रात जिला प्रशासन द्वारा पूरी तरह से अनलॉक किया गया है लेकिन इसके बावजूद 56 दुकानों पर खड़े होकर खाना वर्जित है। इन दुकानों पर सिर्फ टेक अवे की सुविधा उपलब्ध रहेगी। जानकारी के लिए बता दें कि दुकानदारों को जिला प्रशासन द्वारा सख्त हिदायत दी गई है कि यदि कोई भी व्यक्ति कुछ भी लेकर वहां खाता हुआ दिखाई दिया तो उसे ₹500 का जुर्माना देना पड़ सकता है 56 दुकाने और इसके आसपास की 100 मीटर क्षेत्र में यह नियम लगाया जाएगा।

Standing and eating

क्या जारी किया गया था आदेश ?

शहर के कलेक्टर के द्वारा विभिन्न व्यापार के लिए प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति देने का आदेश जारी किया गया जिसमें यह बात साफ लिखी है कि होटल रेस्टोरेंट के द्वारा टेकअवे के रूप में सम्मान दिया जा सकेगा वहां बैठकर लोगों को खाना मना है। जारी किए गए आदेश में इस बात को भी स्पष्ट किया गया है कि टेकअवे की सेवा प्राप्त करने के लिए भी व्यक्तियों को मास्क लगाकर रखना होगा दुकानों पर सामूहिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा और यह सभी चीजें सुनिश्चित करना दुकानदार की जिम्मेदारी होगी।

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पिछले साल की स्थिति को देखकर लिया गया निर्णय

पिछले वर्ष 56 दुकान खुलते ही सैकड़ों की संख्या में खानपान करने वालों के शौकीनों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। इसके बाद कलेक्टर को अचानक 56 दुकान बंद करने के आदेश देने पड़े।

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