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कर्नाटक हिजाब विवाद: कैंपस के अंदर हिजाब पहनने पर रोक नहीं – हाईकोर्ट

कर्नाटक हिजाब विवाद इन दिनों पूरी तरह से तूल पकड़ लिया है। आज हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुनवाई तीन जजों की बेंच कर रही है। इस दौरान सरकार का पक्ष रखते हुए वकील जनरल ने कहा कि कॉलेज कैंपस के अंदर हिजाब पहनने पर रोक नहीं है, सिर्फ क्लासरुम और क्लास के दौरान हिजाब पहनना मना है। जनरल ने आगे कहा कि, हमारे पास कर्नाटक शैक्षणिक संस्थानों के रूप में एक कानून है। वर्गीकरण और पंजीकरण नियम, नियम 11। यह नियम उन पर एक विशेष पहनावा पहनने का उचित प्रतिबंध लगाता है.।

 

सरकार ने हिजाब विवाद पर क्या कहा

 

बता दें कि इससे पहले सरकार ने सोमवार को कोर्ट में कहा था कि हिजाब मामले में याचिकाकर्ता न सिर्फ इसे पहनने की इजाजत मांग रही हैं, बल्कि यह घोषणा भी चाहती हैं कि इसे पहनना इस्लाम को मानने वाले सभी लोगों पर धार्मिक रूप से बाध्यकारी है। वहीं सरकार ने अदालत में यह भी कहा कि हिजाब एक आवश्यक धार्मिक परंपरा नहीं है और धार्मिक निर्देशों को शैक्षणिक संस्थानों के बाहर रखना चाहिए।

 

राज्य के महाधिवक्ता प्रभुलिंग नावडगी ने क्या कहा

 

कर्नाटक हिजाब विवाद पर अभी सुनवाई हो रही है। ऐसे में मामले की सुनवाई कर रहे कर्नाटक हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ से राज्य के महाधिवक्ता प्रभुलिंग नावडगी ने कहा कि, यह एक ऐसा मामला नहीं है जहां याचिकाकर्ता सिर्फ अदालत में आई हैं। वे एक खास पोशाक को एक धार्मिक मंजूरी का हिस्सा बनाना चाहती हैं ताकि यह इस्लाम को मानने वाले हर किसी पर बाध्यकारी हो। यह दावे की गंभीरता है। हर महिला, जो इस्लाम को मानती हैं, उन्हें धार्मिक परंपरा के अनुसार हिजाब पहनने की जरूरत है, जैसा कि याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है। बहरहाल भी कर्नाटक हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है। इस राज्य में कोई दिनों के लिए स्कूल और कॉलजों को बदं कर दिया गया है। मुस्लिम छात्राएं अभी हिजाब बैन को लेकर कई दिनों से राज्य में धरना प्रदर्शन कर रही हैं।

 

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