RBI ने Citibank पर लगाया 4 करोड़ रुपये का जुर्माना, इससे पहले 3 और बैंक पर लगा चुकी है जुर्माना
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक ऑफ इंडिया, कर्नाटक बैंक और सरस्वत को-ऑपरेटिव बैंक पर पेनेल्टी लगाने के बाद एक और बड़े बैंक पर जुर्माना लगाया है। निजी सेक्टर के बड़े बैंकों में शामिल सिटी बैंक(Citi Bank) पर जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सिटी बैंक पर 4 करोड़ का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने कहा कि यह जुर्माना करंट अकाउंट खोलते समय नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिॆफिकेट (एनओसी) के नियमों का पालन नहीं करने पर लगाया है।
115 साल पुराने Citibank पर पहले भी लग चुका है जुर्माना
अमेरिका का सिटीबैंक भारत में पिछले 115 साल से परिचालन कर रहा है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत में बैंक की 35 शाखाएं और 541 एटीएम का नेटवर्क है। इससे पहले मार्च 2018 में आरबीआई ने एसबीआई पर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। एसबीआई पर जुर्माना आरबीआई के उस आदेश के बाद लगाया गया है, जिसमें आरबीआई ने नकली नोट का पता लगाने और उनको जब्त करने के मामले में दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया था।
इन दो बैंको पर भी लगा जुर्माना
आय मान्यता और संपत्ति वर्गीकरण (Income Recognition and Asset Classfication Norms- IRAC) के गाइडलाइंस का अनुपालन नहीं करने के लिए आरबीआई ने जीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड पर भी 45 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा इन नियमों का पालन नहीं करने की वजह से, आरबीआई ने अहमदनगर स्थित नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर भी 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
पिछले दिन ही दो बड़े बैंकों पर की थी कार्रवाई
गुरुवार को ही आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India) पर NPA से संबंधित प्रावधानों पूरे नहीं करने की वजह से 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके अलावा आरबीआई ने NPA नियमों का अनुपालन करने में विफल रहने पर कर्नाटक बैंक पर भी 1.2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। हालांकि इस जुर्माने से ग्राहकों पर कोई असर नहीं होगा।