पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इमरान खान को फौरन रिहा करें, पूर्व PM ने कहा- मुझे अगवा कर ले जाया गया
पाकिस्तान की सरकार ने कहा- लाड़ले की गिरफ्तारी से सुप्रीम कोर्ट परेशान
इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की अल कादिर ट्रस्ट घोटाले में की गई गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी करार दिया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि उन्हें फौरन रिहा किया जाए। चीफ जस्टिस की अगुआई वाली तीन जजों की बेंच ने खान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (NAB) से कहा- इमरान को रिहा करें। वहीं, इमरान खान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुझे अगवा करके ले जाया गया। मेरे साथ मारपीट की गई।
इसके पहले इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की थी। दूसरी ओर, सरकार की प्रवक्ता मरियम औरंगजेब ने कहा कि लाड़ले की गिरफ्तारी से इंसाफ देने वाले परेशान हैं।
सरकार की प्रवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट पर साधा निशाना
सरकार की प्रवक्ता मरियम औरंगजेब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक दहशतगर्द को शह दे रहा है। नौ तारीख को इमरान की गिरफ्तारी के बाद एक साजिश के तहत हिंसा फैलाई गई। फौज पर हमले किए गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट और खुद नेशनल अकाउंटेबिलिटी की अदालत कह चुकी है कि गिरफ्तारी कानूनी तरीके से की गई। ऐसे में सिर्फ 48 घंटे में सुप्रीम कोर्ट के पेट में दर्द उठना समझ से बाहर है।
मरियम औरंगजेब ने आगे कहा कि आपके लाड़ले ने जितना नुकसान एक दिन में किया है, उतना तो भारत 75 साल में नहीं कर सका। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान के 60 अरब रुपये के घोटाले पर सवाल क्यों नहीं किए? इस आदमी की वजह से दो दिन में पूरा मुल्क जल गया। इसके पहले उसने पुलिस और रेंजर्स पर हमले कराए। सुप्रीम कोर्ट तब क्यों चुप रहा?