Delhi

INX मीडिया मामला : दिल्ली हाईकोर्ट ने पी चिदंबरम के बेटे कार्ति को भेजा नोटिस, इस तारीख को मामले की होगी सुनवाई

प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम, बेटे कार्ति चिदंबरम और अन्य को नोटिस जारी कर दिया गया है। बता दें कि न्यायमूर्ति योगेश खन्ना की पीठ ने शुक्रवार को पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति और अन्य से जवाब मांगा है। और मामले में आगे की सुनवाई के लिए 20 अप्रैल को होगी।

 

आदेश को रद्द करने की मांग की

 

इस दौरान जांच एजेंसी ने विशेष अदालत के उस आदेश को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की है, जिसमें आरोपी को मलखाना में रखे गए दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति दी गई थी। बता दें कि इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस चंद्रधारी सिंह की बेंच ने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। वहीं केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पहले भी दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें आरोपी व्यक्तियों और उनके वकीलों को दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति दी गई थी.जिसे बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

 

साल 2017 में दर्ज हुआ था मामला

 

बता दें कि सीबीआई ने केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपये के विदेशी धन प्राप्त करने के लिए INX मीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) की मंजूरी में अनियमितता का आरोप लगाते हुए 15 मई, 2017 को मामला दर्ज किया था। इसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज किया था।

 

 

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