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J&K : जम्मू में अब उल्लू से छेड़छाड़ करना पड़ेगा भारी, हो सकती है 3 साल की सजा, जानें वन्यजीव विभाग ने क्यों जारी किया ये आदेश

श्रीनगर : जम्मू कश्मीर वन्य विभाग की तरफ से उल्लू से छेड़छाड़, खरीद-बिक्री की या फिर इसे किसी भी तरह से नुकसान पहुँचाने को लेकर सख्त कानून लागू किया है । जिसके चलते ऐसा करने वाले किसी भी शख्स को तीन साल की सजा और मुआवजा देना होगा। वन्यजीव विभाग के अधिकारी सज्जाद हुसैन ने बताया कि, ”उल्लू अधिसूचित पक्षी है। इसलिए यह संरक्षित है। कई लोग इस पक्षी के अवैध कारोबार में भी लिप्त हैं जो पूरी तरह से अन्यायोचित है।  बार्न और टैनी प्रजाति के उल्लुओं के वीडियो भी वायरल हुए हैं।”

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सजा के साथ देना होगा इतना जुर्माना

वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति उल्लुओं के साथ छेड़खानी, शिकार, पकड़ते या किसी प्रकार का कारोबार करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ऐसा करने वाले को तीन साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने का प्रविधान है।

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