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उत्तराखंड सरकार ने 24 अगस्त तक कोविड कर्फ्यू बढ़ाने का दिया आदेश

उत्तराखंड : उत्तराखंड सरकार ने सोमवार (16 अगस्त) को घोषणा की कि राज्य में 17 अगस्त को सुबह 6 बजे से 24 अगस्त को सुबह 6 बजे तक COVID-19 कर्फ्यू लागू रहेगा। ये फैसला  कोरोनावायरस के प्रसार को रोके जाने के मध्यनजर लिया गया है। राज्य सरकार ने साफ़ किया  कि कर्फ्यू के दौरान COVID-19 टीकाकरण की गति में और तेज़ी लायी जाएगी।

आदेश में कहा गया, “राज्य में 17 अगस्त की सुबह छह बजे से 24 अगस्त की सुबह छह बजे तक कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा।”

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने उत्तराखंड में कोविड  ​​मामलों में आयी  गिरावट के बावजूद राज्य में किसी प्रकार की भी ढील की घोषणा नहीं की। राज्य सरकार ने पिछले हफ्ते COVID कर्फ्यू को 17 अगस्त तक बढ़ा दिया था।

15 अगस्त को, राज्य में  COVID-19 के 16 मामले सामने आये। राज्य में वर्तमान में COVID-19 के 380 सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटों में 31 लोग इस बीमारी से उबर चुके हैं।

दूसरे राज्यों से आने वाले उन लोगों को कोरोना टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है जिनको कम से कम 15 दिन पहले  दोनों डोज़ लग चुकी हैं। जिनके पास कोविड टीकाकरण का प्रमाण पत्र नहीं होगा, उनके लिए कोरोना टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है।

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