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लखीमपुर हिंसा : सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को लगाई फटकार, कहा कार्यवाही का रवैया ठीक नहीं

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए ठोस कदमों से संतुष्ट नहीं

नई दिल्ली : रविवार को लखीमपुर खीरी में किसानों के हुए नरसंहार के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते समय प्रदेश सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह लखीमपुर खीरी मामले की जांच में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए ठोस कदमों से संतुष्ट नहीं है। फोड़ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपी आम आदमी होता तो इतनी छूट नहीं मिलती। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि या कोई ऐसा मामला नहीं जिसे सीबीआई को सौंप ना भी सही नहीं रहेगा हमें कोई और दूसरा तरीका ढूंढना होगा डीजीपी के सबूतों को सुरक्षित रखें अब मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी।

आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिए गए जवाब में मृत्युदंड या बंदूक की गोली से घायल होने जैसे गंभीर आरोप लगे तब क्या आरोपियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में 8 लोगों की मनसा हत्या हुई और कानून सभी आरोपियों के खिलाफ अपना काम करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि उसे विश्वास है यूपी सरकार इस मामले में आवश्यक कदम जरूर उठाएगी।

इससे पहले कल सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने है स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को प्रदेश सरकार से कहा था और उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार से पूछा कि कितने लोग पर f.i.r. हुई और किसे किसे गिरफ्तार किया गया है।

गौरतलब है कि इस मामले की सुनवाई सीजीआई एनवी रामना जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस हिमा कोहली की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है।

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