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लखीमपुर हिंसा: आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

तिकोनिया गांव में हिंसा में 4 किसानों समेत आठ लोगों की मौत हुई थी। इस हिंसा में आशीष मिश्रा को मुख्य अभियुक्त करार दिया गया।

लखीमपुर: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के गांव जा रहे हो मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का किसानों द्वारा विरोध करने के दौरान तिकोनिया गांव में हिंसा में 4 किसानों समेत आठ लोगों की मौत हुई थी। इस हिंसा में आशीष मिश्रा को मुख्य अभियुक्त करार दिया गया।

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आपको बता दें कि इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया है कि मंत्री पुत्र गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं इलाहाबाद की लखनऊ बेंच फरवरी में जमानत दी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में जमानत के आदेश को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि पीड़ित पक्ष को पर्याप्त अवसर देने के बाद हाईकोर्ट कौन की जमानत याचिका पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया जाए।

मामले की जांच करने उत्तर प्रदेश के विशेष जांच दल ने जनवरी में कहा था कि तरस कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के विरोध स्तर पर पैदा हुई अशांत एक पूर्व नियोजित साजिश थी ना कि लापरवाही का परिणाम। इस मामले में जांच कर रही एसआईटी ने 14 आरोपियों के खिलाफ करीब 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी।

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