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उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना: बेरोजगारों युवाओं को बिज़नेस के लिए सरकार देगी सहायता, पढ़िए पूरी रिपोर्ट

उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अपने प्रदेश वापस लौटे मजदूरों और बेरोजगार युवाओं को अपना खुद का बिजनेस आरंभ करने के लिए सरकार द्वारा लोन मुहैया करवाया जाएगा।

देहरादून : कोरोना महामारी के समय राज्य के मजदूर जो लॉकडाउन की वजह से अन्य दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे अब वापस अपने राज्य आ गए हैं। ऐसे में उनकी आर्थिक संकट को दूर करने के लिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया था।

प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना के अंतर्गत अपने प्रदेश वापस लौटे मजदूरों को अपना खुद का बिजनेस आरंभ करने के लिए सरकार द्वारा लोन मुहैया करवाया जाएगा। मजदूरों को यह लोन प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में मौजूद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, राज्य सहकारी बैंक और अन्य शेड्यूल्ड बैंक के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।

तो आइए आपको बताते हैं इस योजना से जुड़ी कुछ खास जानकारियों के बारे में…

उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना

प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना में अब तक 1142 आवेदकों को कुल 43 करोड़ तक का  मंजूर किया गया है। इस योजना में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में 151 काम शुरू करने के लिए ऋण देने की व्यवस्था है। इस योजना के तहत आप निमंत्रण का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और इस के शुभारंभ में आपको नंबर प्रदेश सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

मुर्गी पालन
होटल
अवकाश कालीन खेल
होटल मैनेजमेंट
रोप-वे आदि जैसे व्यवसाय शामिल हैं।

पात्रता

उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को उत्तराखंड का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

प्रदेश सरकार की इस योजना का लाभ केवल आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ही मिलेगा।

सरकार जरूरतमंद युवाओं को तय समय और अवधि के लिए ऋण देगी, जिसकी मदद से वे अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज

उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस योजना में आवेदन करने से पहले आवेदक अपने उद्योग प्लान के साथ अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ अपना बैंक पासबुक और एक पासपोर्ट साइज फोटो सुनिश्चित कर लें।

आवेदन प्रक्रिया

इस योजना में आवेदन के लिए आवेदक को सबसे पहले योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां वेब होमपेज पर, ‘पंजीकरण करें’ लिंक पर क्लिक करना होगा। उसके बाद, अपना अकाउंट बनाये। जिसके लिए आपको अपना ईमेल, पासवर्ड, नाम, पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर, पता, जिला, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करना होगा।

सारी जानकारी को भरने के बाद आपको ‘Register’ बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद, आपको अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी ‘Username & Password’ प्राप्त हो जाएगा। अब “आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें” लिंक में क्लिक करके पोर्टल में लॉग इन करें।

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