Delhi

बाजारों में भीड़ पर हाई कोर्ट का टिप्पणी,’ हम तीसरी लहर को न्योता नहीं दे सकते

राजधानी दिल्ली में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां बाजारों में कोरोना नियमों का पालन नहीं हो रहा है कई बाजारों में अनलॉक के बाद से भीड़ उमड़ी देखने को मिल रही है, बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर टिप्पणी की है है. हाईकोर्ट ने नियमों के उल्लंघन पर स्वत: संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को सख्त कदम उठाने और दुकानदारों को जागरूक करने के लिए कहा है, हाई कोर्ट द्वारा कहा गया है कि यह सुनवाई उन तस्वीरों को देखकर की है जो व्हाट्सएप पर सर्कुलेट हो रही है और उसमें दिख रहा है कि दिल्ली के बाजारों में जाने वाले लोग मास्क तक नहीं लगा रहे हैं.

HC on the crowd

केंद्र और दिल्ली सरकार को जारी किया नोटिस

हाई कोर्ट द्वारा नियमों के उल्लंघन और बाजारों में खट्टा हो रही भीड़ के मामले पर केंद्र सरकार और दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को नोटिस जारी करते हुए स्टेट रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा है हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के अधिक प्रसार को रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाना कि निश्चित तौर पर जरूरत है.

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तीसरी लहर को मिलेगा बढ़ावा

हाई कोर्ट द्वारा यह बात भी कही गई है कि कुरौना के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देश के उल्लंघन से संक्रमण की तीसरी लहर को बढ़ावा मिलेगा जिसकी बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी जा सकती है हम दिल्ली में तीसरी लहर को न्योता नहीं दे सकते हैं.

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