Madhya Pradesh

Bharat Jodo Yatra: राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को मिली जमानत

वकीलों द्वारा रखे गए तर्कों के सहमत होकर कोर्ट ने आरोपी को ₹10000 की जमानत प्रस्तुत करने पर रिहा करने का आदेश दिया।

इंदौर: मध्य प्रदेश में चल रही राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर दिए गए बम से उड़ाने की धमकी के मामले में आरोपी नरेंद्र सिंह जमानत मिल गई है। बता दिन की जुनी इंदौर की एक मिठाई की दुकान के पत्ते पर डाक से आरोपी नैन सिंह ने एक पत्र भेजा था जिसमें राहुल गांधी की इंदौर यात्रा के दौरान उन्हें बम से उड़ाने की धमकी दी थी। पत्र मिलने के बाद इंदौर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था फिर उज्जैन के नागदा से नरेंद्र सिंह को पकड़ा गया उनके खिलाफ भादवि की धारा 506, 507 के तहत प्रकरण दर्ज कर उन्हें जेल भेजा गया था। आरोपी के वकील ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया और कोर्ट ने बताया कि आरोपी के खिलाफ जिन धाराओं में अपराध दर्ज हुए जमानत हो सकती वकीलों द्वारा रखे गए तर्कों के सहमत होकर कोर्ट ने आरोपी को ₹10000 की जमानत प्रस्तुत करने पर रिहा करने का आदेश दिया।

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जमानत नहीं हो सकी पर भेजा गया जेल

आरोपी नरेंद्र को न्यायालय से जमानत दे दी गई लेकिन जमानतदार नहीं मिलने से वह जमानत प्रस्तुत नहीं कर सका और इस वजह से कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। शनिवार को उसकी तरफ से जमानत प्रस्तुत की जाएगी और फिर वहां जेल से रिहा होगा। बता देंगे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सिख समाज के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद एक कीर्तनकार ने नाराजगी जताई थी और नाथ की मौजूदगी का विरोध किया था इसी दौरान भारत जोड़ो यात्रा में धमाके की धमकी भी मिली थी।

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